रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बंद और बीमार उद्योगों को फिर रफ्तार देने की कवायद जारी है। इसके लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है ताकि रोजगार के अवसर मिल सके और उद्योग भी बेहतर तरीके से संचालित हो सके। वर्तमान में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भी उद्योग स्थापित हुए हैं। प्रदेश में जितनी तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना हो रही है उनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण इन स्थापित उद्योगों में से कुछ उद्योग बीमार एवं बंद भी हुए हैं। इन बीमार व बंद उद्योगों को पुन: संचालित किये जाने, पुन: रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति (Investment Promotion Policy) 2019 लागू की गई है।
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बताया गया है कि इस नीति के तहत बीमार एवं बंद उद्योगों के पुर्नवास और पुर्नसंचालन पैकेज अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट, पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट, ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का प्रावधान है, इसके साथ ही तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, नि:शक्त अनुदान, विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेश कर भुगतान से छूट एवं मंडी शुल्क छूट प्रदान करने का प्रावधान है। राज्य सरकार (State Government) की पहल से बंद एवं बीमार उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बेहतर तरीके से संचालित हो पायेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) द्वारा लागू लॉजिस्टिक्स नीति की मदद से निर्यात में बढ़ोतरी के साथ ही कृषि सहित अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व भंडारण को प्रोत्साहन मिलेगा। (आईएएनएस)