नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब (Tax slabs) की घोषणा की, जिसके तहत नई आयकर (income tax) व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा।
सीतारमण ने संसद (Parliament) में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करते हुए कहा, “वर्तमान में, 5 लाख रुपये तक की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।”
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत होगा।
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वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय सीमा पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जबकि कर 15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब पर 30 प्रतिशत होगा। (आईएएनएस)