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आज आखिरी मौके पर भरें इनकम टैक्स रिटर्न(ITR),नहीं तो देना होगा 5 हजार तक का जुर्माना

Last Chance To Fill ITR

Last Chance To Fill ITR: वित्त वर्ष 2023-24 का आज 31 जुलाई आखिरी दिन है. 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी दिन है. ऐसे में अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो यह काम आज ही कर दें. क्योंकि आज ITR भरने का आखिरी मौका है और आज ITR नहीं भरी गई तो आपको 5 हजार रुपए
तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके 4 और फायदे भी हैं.(Last Chance To Fill ITR)

1. जुर्माने से बच जाएंगे

निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है. अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी. अगर टैक्सपेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे. समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है.

2. नोटिस का डर नहीं रहेगा

अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है. नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है.

3. ब्याज की बचत

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या उस पर बनने वाले कुल टैक्स का 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा. इस तरह समय से रिटर्न दाखिल कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं.

4. नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे

आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर शेयरों की बिक्री पर लॉस हुआ है, तो फिर उसे 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, हालांकि, अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं गया है तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता और ये फायदा नहीं मिलेगा.

ITR फाइल करते समय सही ऑप्शन चुनें

करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं. पहली या पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी. हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं. वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा. इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं.

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By NI Desk

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