केजरीवाल के पीए की जमानत खारिज
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिभव ने 25 मई को जमानत की याचिका दायर की थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में मौजूद रहीं। उनके वकील ने कहा कि बिभव को जमानत मिली तो उनके परिवार को खतरा है। बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के...