Shahnawaz Hussain

  • बलात्कार मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश रद्द

    नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कथित बलात्कार एवं विभिन्न मामलों में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (rape) करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है और उसे (निचली अदालत को) मामले पर नये सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि निचली अदालत को, प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने से पहले संदिग्ध आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था। अदालत ने हुसैन बंधुओं की याचिका पर अपने...