SC on Delhi Alderman

  • उपराज्यपाल करेंगे ‘एल्डरमैन’ नामित

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि कानून दिल्ली के उपराज्यपाल को एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का ‘‘स्पष्ट रूप से अधिकार’’ देता है और वह (उपराज्यपाल) इस मामले में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मंत्री परिषद की सलाह माने बगैर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 ‘एल्डरमैन’ नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी...