हर संपत्ति नहीं ले सकती है सरकार
नई दिल्ली। निजी संपत्ति के अधिकार और सार्वजनिक जरुरत के लिए उनके अधिग्रहण के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए कहा है कि सरकार आम नागरिक की हर संपत्ति को नहीं ले सकती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने इस सवाल पर सुनवाई की थी कि क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत अधिग्रहण कर सकती है? बेंच ने मंगलवार को 45 साल पहले 1978 में दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया। चीफ जस्टिस...