Patanjali case

  • भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलिब्रिटी भी जिम्मेदार

    नई दिल्ली। पतंजलि समूह के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने कहा- अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो उसका प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स भी समान रूप से जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की...