धर्मांतरण के 12 दोषियों को उम्रकैद
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी है, जबकि चार अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा हुई है। सजा सुनाए जाते समय सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। अवैध धर्मांतरण मामले में यह पहला केस है, जिसमें एक साथ 16 लोगों को सजा दी गई। इससे पहले मंगलवार को एनआईए कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी को दोषी को करार दिया था। कोर्ट ने 10 सितंबर...