नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना रेप माना जाएगा
नागपुर। बॉम्बे हाइ कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को रेप माना जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ रेप के आरोपी एक व्यक्ति की 10 साल की सजा को बरकरार रखा। सुनवाई अदालत ने भी आरोपी को दोषी मान कर सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील किया था। हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी है।...