Kolkata doctor rape case

  • आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को जमानत

    नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ नौ अगस्त को हुई बलात्कार और हत्या की घटना में सबूत मिटाने के आरोपी तत्कालीन प्रिंसिपल को जमानत मिल गई है। सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सीबीआई 90 दिनों की तय अवधि के बाद भी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई। इस वजह से सियालदह कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी। अदालत ने ताला थाने के पूर्व इंचार्ज अभिजीत मंडल की जमानत भी इसी आधार पर मंजूर की है। मंडल पर केस की एफआईआर दर्ज करने में देर करने का आरोप है। हालांकि संदीप घोष...