(EPFO) EPS

  • ऊंची पेंशन के लिए नियोक्ताओं से लिया जाएगा 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान

    नई दिल्ली। ऊंची पेंशन (higher pension) का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों (employers) के मूल वेतन के 1.16 प्रतिशत के अतिरिक्त योगदान का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Provident Fund Organisation) (ईपीएफओ EPFO) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ताओं के योगदान से किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने बुधवार शाम जारी बयान में कहा कि भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12 प्रतिशत योगदान में से ही 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान लेने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफ और एमपी अधिनियम की भावना के साथ-साथ संहिता (सामाजिक सुरक्षा पर संहिता) कर्मचारियों से पेंशन कोष में योगदान की...