e-invoicing

  • पांच करोड़ रुपए कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-चालान

    नई दिल्ली। पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को आगामी पहली अगस्त से बी2बी (b2b) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस (e-invoicing) (चालान) निकालना होगा। अभी तक 10 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालना होता है। वित्त मंत्रालय (finance ministry) की 10 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी। डेलॉयट इंडिया के भागीदार, अप्रत्यक्ष कर (indirect tax) - लीडर महेश जयसिंह...