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  • हमनाम उम्मीदवारों पर कोर्ट ने नहीं लगाई रोक

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में एक ही नाम के या किसी बड़े नेता के नाम वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्रा और जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने कहा है कि अगर किसी का नाम राहुल गांधी या लालू यादव है, तो उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने कहा- बच्चों का नाम उनके माता, पिता रखते हैं। अगर किसी के माता, पिता ने एक जैसा नाम दिया है, तो उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है?...