dowry death

  • उप्र: दहेज हत्‍या में दोषी पति को आजीवन कारावास

    महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने सात साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) संतोष मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत (court) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मृतक महिला के पति संजय को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई। दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत...