एएमयू पर फैसला पलटा
नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा छीनने वाले 1967 के अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सर्वोच्च अदालत के सात जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार, आठ नवंबर को चार-तीन के बहुमत से फैसला सुनाया कि कोई भी संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं खो सकता है कि उसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कुछ कसौटी तय की है, जिनके आधार पर तीन जजों की नई बेंच यह फैसला करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है...