नई दिल्ली। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाए। सर्वोच्च अदालत ने हिंदू पक्ष से कहा कि सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं। इसका मकसद स्पष्ट होना चाहिए।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर केस से जुड़े हुए हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सर्वे से जुड़े मामले के अलावा ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी।
गौरतलब है कि 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुणदोष पर कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कुछ कानूनी पहलू हैं। इसके बाद अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी।