नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि 13 मई को वे मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई थीं, जहां उनके साथ बिभव ने बदसलूकी की।
स्वाति ने अपनी शिकायत में कहा है कि सीएम आवास पर उनके पीए PA बिभव कुमार ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया था। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में उनको खरोंच आने की बात कही गई है। स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में मारपीट के आरोप में बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सीएम आवास से ही गिरफ्तार किया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर साढ़े 12 बजे के बाद सिविल लाइंस थाने ले आई। पूछताछ के बाद बिभव को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि वे 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब नौ बजे सीएम आवास पहुंची थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई की शाम को दिल्ली पुलिस में एफआईआर करवाई थी। इसके अगले दिन दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। शनिवार को रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। दूसरी ओर 18 मई को स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया है। करीब 32 सेकेंड के इस वीडियो में पुलिसकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं।