नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान है और नियम भी हैं लेकिन कभी भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। अब पार्टी ने अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। दिल्ली में हुए भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है। इसके मुताबिक पद खाली होने पर संसदीय बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।
‘रशिया विदाउट नवेलनी’
इस प्रस्ताव के पास होने के साथ राष्ट्रीय परिषद ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने पर भी मुहर लगा दी। गौरतलब है कि जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए। भाजपा के इतिहास में आज तक चुनाव की नौबत नहीं आई है। हालांकि पार्टी के संविधान की धारा-19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक, पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य होंगे।