नई दिल्ली। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भी शांति बहाली नहीं होने के बाद केंद्र सरकार ने वहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफस्पा बढ़ाने का फैसला किया है। मणिपुर के साथ साथ केंद्र सरकार ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आफस्पा बढ़ाने का फैसला किया है। इसे छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर में जारी हिंसा के कारण कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया। मणिपुर के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में एक अप्रैल 2025 से अगले छह महीने तक आफस्पा लागू रहेगा।
मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल में छह महीने बढ़ा आफस्पा
इससे पहले सितंबर 2024 में मणिपुर के छह जिलों में छह महीने के लिए आफस्पा लागू किया गया था। यह इसी साल 31 मार्च को समाप्त हो रहा था, लेकिन राज्य में जारी हिंसा के चलते अब इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
वहां भी एक अप्रैल 2025 से अगले छह महीने तक आफस्पा लागू रहेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी छह महीने के लिए आफस्पा बढ़ा दिया गया है।
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