नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने सूरत की अदालत द्वारा दिए गए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। गौरतलब है कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी।
राहुल ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी लेकिन जिला व सत्र अदालत से भी राहुल को राहत नहीं मिली। उसके बाद वे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। सूरत की अदालत ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए सवालिया लहजे में कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं।
राहुल के इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में दूसरी दलील दी गई थी कि मानहानि के मामले में किसी खास व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप स्पष्ट होना चाहिए। आमतौर पर की गई टिप्पणी या बड़े दायरे को समेटने वाली टिप्पणी को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। राहुल के वकील आरएस चीमा ने यह भी कहा था कि मानहानि के मामले में इतनी बड़ी सजा आरोपी के प्रति अन्याय है।