लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) ने बुधवार को मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां (Mohammad Abdullah Azam Khan) को सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही उनकी रामपुर जिले की स्वार सीट भी रिक्त हो गई है।
अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां के पुत्र हैं। वह पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यहां कहा, अब्दुल्लाह आजम खां को 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद एक अदालत द्वारा हाल ही में दो साल की सजा सुनाई जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया गया है। उनकी सीट 13 फरवरी से खाली घोषित की गई है। यह दूसरी बार है जब अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके निर्वाचन को रद्द करने के बाद उन्हें 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। (भाषा)