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28-02-2025 Vol 19

अनुसूची में दर्ज भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने बुधवार को कहा कि ‘इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स’ (‘Electronic Supreme Court Reports’) (ई-एससीआर-e-SCR) परियोजना गणतंत्र दिवस (Republic Day) से संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में न्यायालय के फैसलों तक पहुंच मुहैया कराना शुरू कर देगी।

पीठ के सुनवाई के लिए बैठते ही प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा कि शीर्ष अदालत बृहस्पतिवार को ई-एससीआर परियोजना के एक हिस्से का क्रियान्वयन शुरू करेगी, जिसके तहत अनुसूची में दर्ज कुछ स्थानीय भाषाओं में फैसलों तक नि:शुल्क पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा, ‘‘ई-एससीआर के अलावा, अब हमारे पास स्थानीय भाषाओं में उच्चतम न्यायालय के 1,091 फैसले भी हैं, जो गणतंत्र दिवस पर उपलब्ध होंगे।’’

संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं।

उच्चतम न्यायाल के फैसले ई-एससीआर परियोजना के अलावा शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजे) के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। (भाषा)

NI Desk

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