Thursday

24-04-2025 Vol 19

ज्ञानवापी के आसपास मीडिया कवरेज पर पाबंदी

वाराणसी। वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को मीडिया को ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वेक्षण और उसके आसपास के क्षेत्र में कवरेज नहीं करने को कहा और सर्वेक्षण कर रही एएसआई की टीम के सदस्यों को इस संबंध में मीडिया में कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर में जारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे को लेकर भ्रामक खबरें फैलाए जाने का आरोप लगाते हुए जिला अदालत से सर्वेक्षण के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। संस्था की इस अर्जी पर आज दोपहर बाद सुनवाई हुई।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश ने ज्ञानवापी प्रकरण में सुनवाई करते हुए आज मीडिया को निर्देश दिया कि वह इस (ज्ञानवापी) प्रकरण में मौके पर जाकर किसी प्रकार की कवरेज नहीं करेगा।

अदालत ने सर्वेक्षण में शामिल एएसआई की टीम के सदस्यों को भी इस संबंध में मीडिया में कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि इस संबंध में सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां नहीं जाएं जिससे शांति भंग होने की आशंका हो।

NI Desk

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