लखनऊ। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वे और उनका पूरा परिवार फिर से जेल पहुंच गया है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों को विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने बुधवार को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोप था कि तीनों ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाया था। कोर्ट ने उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में अभी तक आजम खान और उनका परिवार जमानत पर था। रामपुर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर ली गई है और तीनों को कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को रामपुर जेल ले जाया गया है।
गौरतलब है कि भाजपा के नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ये मुकदमा दो जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा था। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया था। सबूत देखने और सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी का मामला माना। फैसले के खिलाफ आजम खान हाई कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन चूंकि सजा सात साल की है इसलिए अभी उनको जेल में रहना होगा।