नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे खारिज किया। पुराने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिले 16,518 करोड़ रुपए का चंदा जब्त करने की मांग को खारिज किया था।
उसी की समीक्षा के लिए खेम सिंह भाटी की ओर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी समीक्षा याचिका खारिज की
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दो अगस्त, 2024 के सर्वोच्च अदालत के फैसले के ख़िलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी, 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ फंडिंग में मिले रुपयों का आंकड़ा साझा किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च, 2024 को चुनावी बॉन्ड का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर जारी किया था।
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