बेंगलुरू। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में पॉक्सो कानून के तहत गैर जमानती वारंटी जारी हो गया है। बेंगलुरू की एक अदालत ने गुरुवार, 13 जून को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला दो फरवरी को बेंगलुरू का है।
इस मामले में 81 साल के येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इससे पहले बुधवार को सीआईडी ने उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था। इसका जवाब देते हुए उनके वकील ने एक हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने 17 जून को पूछताछ में शामिल होने की बात कही है, क्योंकि वे इस समय दिल्ली में हैं। गौरतलब है कि नाबालिग की मां की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदाशिवनगर थाने में येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और और 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला यानी पीड़िता की मां की 26 मई को मौत हो गई थी। वह लंग कैंसर की मरीज थीं। हालांकि कर्नाटक डीआईजी ने मामले को सीआईजी को सौंप दिया था। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित लड़की दो फरवरी को उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के एक मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने बेंगलुरु में उनके डॉलर्स कॉलोनी स्थित घर गई थी। तभी उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। दूसरी ओर यौन उत्पीड़न के आरोप को खारिज करते हुए येदियुरप्पा ने पिछले दिनों कहा था- कुछ दिन पहले एक महिला मेरे घर आई थी वह रोते हुए कह रही थी कि कुछ समस्या है। मैंने उससे पूछा कि मामला क्या है और मैंने खुद पुलिस को फोन किया, कमिश्नर को मामले की जानकारी दी और उनसे उसकी मदद करने को कहा। बाद में महिला मेरे खिलाफ बोलने लगी।