sambhal jama masjid case : संभल की जामा मस्जिद के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। रमजान के महीने में मस्जिद में रंगाई, पुताई कराने की मांग को खारिज करने के एक दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। कोर्ट में मस्जिद की रंगाई, पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी।
मंगलवार की सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहेगा तो हिंदू पक्ष मंदिर कहेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के केस में भी बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा ही कहा जाता था। (sambhal jama masjid case)
इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने स्टेनो से विवादित ढांचा शब्द लिखने को कहा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी की अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई करेगा।
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सफेदी की जरूरत मस्जिद में नहीं (sambhal jama masjid case)
सुनवाई के दौरान मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। एएसआई ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद की साफ सफाई शुरू हो गई है, लेकिन नमाज के लिए सफेदी की भी इजाजत दी जाए। इसके अलावा मस्जिद समिति ने हाई कोर्ट से एएसआई की रिपोर्ट खारिज करने की मांग की।
कहा कि एएसआई गार्जियन है, मालिक नहीं। इससे पहले एएसआई के वकील ने कहा कि एएसआई ने सफेदी की जरूरत मस्जिद में नहीं देखी है। (sambhal jama masjid case)