Friday

28-02-2025 Vol 19

बिभव और विजय नायर को जमानत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को सोमवार को अपने विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी से झटका लगा तो उसे दो अच्छी खबरें भी मिलीं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को जमानत दे दी है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी रहे विजय नायर को भी जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि विजय नायर 22 महीने से जेल में हैं, जबकि वे जिस आरोप में गिरफ्तार हैं उसमें अधिकतम सजा सात साल की होती है। इसलिए वे जमानत के हकदार हैं।

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को जमानत दे दी। वे एक सौ दिन से जेल में हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने बिभव के जेल में बिताए सौ दिनों का जिक्र किया और कहा कि केस में आरोपपत्र भी दायर किया जा चुका है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं। यह मामला 13 मई का है। उस दिन मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल पहुंचीं थीं और बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उन पर हमला किया। जांच के बाद 18 मई को बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया था।

अदालत में उनकी जमानत का विरोध करते हुए असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि पहले उन गवाहों की जांच हो जानी चाहिए, जो बिभव के प्रभाव में आते हैं। यह महिला अपराध का मामला है, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्हें अभी जमानत दिया जाना ठीक नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा कि केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। सौ दिन से वे जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। ऐसे केस में जमानत मिलती है।

NI Desk

Under the visionary leadership of Harishankar Vyas, Shruti Vyas, and Ajit Dwivedi, the Nayaindia desk brings together a dynamic team dedicated to reporting on social and political issues worldwide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *