Thursday

03-04-2025 Vol 19

सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी डेटा प्रोटेक्शन बिल

Data Protection Bill :- केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पेश करेगी। 5 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्राप्‍त विधेयक का उद्देश्य भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरह से प्रदान करता है, जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को पहचानता है। 

सूत्रों ने कहा कि विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर किसी के निजी डेटा का दुरुपयोग किया जाता है, तो 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इस विधेयक का भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर अधिकार क्षेत्र होगा। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र किया गया और बाद में डिजिटलीकृत किया गया डेटा शामिल है। यह विधेयक भारत के बाहर डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा, यदि इसमें भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग शामिल है। विवादास्पद विधेयक व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करने का सरकार का दूसरा प्रयास है। 

संसद की एक संयुक्त समिति ने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 81 संशोधनों और 12 सिफारिशों की सिफारिश की थी, इसके बाद सरकार ने पिछले साल अगस्त में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 नामक बिल के पुराने संस्करण को वापस ले लिया था। इस बीच सरकार गुरुवार को विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक को पारित कराने की मांग करेगी। 1 अगस्त को, हंगामेदार दृश्यों और विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच, विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। यह कानून दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों पर अंतिम अधिकार देने का अधिकार देता है। 

गुरुवार को, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष दिल्ली सेवा अध्यादेश के खिलाफ लोकसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव लाने की भी मांग करेगा, जो उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। सरकार लोकसभा में फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 भी पेश करेगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार से भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को लोकसभा में पारित करने की भी मांग की जाएगी। यह विधेयक मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आईआईएम में अपग्रेड करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करना चाहता है। (आईएएनएस)

NI Desk

Under the visionary leadership of Harishankar Vyas, Shruti Vyas, and Ajit Dwivedi, the Nayaindia desk brings together a dynamic team dedicated to reporting on social and political issues worldwide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *