नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छठे नोटिस पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसके सामने पेश नहीं हुए। उनकी ओर से कह दिया गया है कि जब तक दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक वे एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। गौरतलब है कि पांचवें समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद ईडी ने विशेष अदालत में शिकायत की थी, जिस पर 16 मार्च को सुनवाई होनी है।
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इस बीच ईडी ने छठा समन जारी किया था और 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। इसकी अनदेखी करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी के समन गैरकानूनी हैं। पार्टी ने कहा कि जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो बार बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। एजेंसी ने 17 फरवरी को छठा समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था।
गौरतलब है कि जब पांच समन के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए नहीं गए तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि वे 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं। तब केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
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इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईड़ी जल्दी ही अरविंद केजरीवाल को सातवां समन भेज सकती है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने कहा कि कोर्ट में समन की वैधता को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। केजरीवाल ने पहले जारी किए गए तीन समन का जान बूझकर पालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने माना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपराध किया है। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है। यह धारा कानूनी आदेश का पालन न करने से संबंधित है।