Friday

25-04-2025 Vol 19

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़सवारी पर 28 फीसदी जीएसटी

नई दिल्ली। जीएसटी कौंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़सवारी पर वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी बढ़ा कर 28 फीसदी करने की मंजूरी दे दी है। मंगलवार को जीएसटी कौंसिल की 50वीं बैठक दिल्ली में हुई। इसमें आम सहमति से कौंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28 फीसदी टैक्स लगाने को मंजूरी दी। पहले इन पर 18 फीसदी टैक्स लगाया जाता था। इसके साथ ही कौंसिल ने विशेष दवाइयों के लिए टैक्स में छूट को मंजूरी भी दे दी।

जीएसटी कौंसिल की बैठक में कैंसर की दवा पर एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसी हटाने को मंजूरी दी गई। साथ ही सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले जीएसटी को भी कम करने की सिफारिश को मंजूरी मिली। अब इन पर 18 फीसदी के बजाय पांच फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी कौंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए इन फैसलों के बारे में बताया।

इसके अलावा जीएसटी कौंसिल की बैठक में कई और फैसले हुए। एलडी स्लैग और फ्लाई ऐश पर जीएसटी 18 फीसदी से घटा कर पांच फीसदी की गई। इमिटेशन और जरी धागे पर जीएसटी 12 से घटा कर पांच फीसदी कर दी गई। तीन आयातित वस्तुओं पर भी जीएसटी से छूट दी गई। कैंसर की आयातित दवाओं पर आईजीएसटी को पूरी तरह से खत्म किया गया है। विशेष दवाओं पर भी टैक्स पूरी तरह खत्म किया। बच्चों के खाने-पीने की आयातित वस्तुओं पर भी आईजीएसटी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा निजी कंपनियों की ओर से सेटेलाइट लांच सेवा पर जीएसटी में छूट दी गई है।

जीएसटी कौंसिल ने एसयूवी और एमयूवी गाड़ियों पर 22 फीसदी सेस लगाने का फैसला किया। वहीं सेडान कारें 22 फीसदी सेस के दायरे से बाहर रहेंगी। जीएसटी कौंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी। कौंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने को भी मंजूरी दी है। इससे जीएसटी से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में सात अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। चार को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी।

NI Desk

Under the visionary leadership of Harishankar Vyas, Shruti Vyas, and Ajit Dwivedi, the Nayaindia desk brings together a dynamic team dedicated to reporting on social and political issues worldwide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *