चुनावी बॉन्ड योजना की जांच नहीं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड (ईबी) का उपयोग कर चुनावी वित्तपोषण में कथित घोटाले की न्यायिक निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक ठहराया था और इसे रद्द कर दिया था। दो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में राजनीतिक दलों, निगमों और जांच एजेंसियों के बीच "स्पष्ट लेन-देन" का आरोप लगाया गया है। याचिका में चुनावी बॉन्ड योजना को “घोटाला” करार दिया गया, जिसके तहत अधिकारियों को “शेल कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियों के...