मनमाने तरीके से नहीं चलेगा बुल़डोजर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर चला कर किसी का घर नहीं तोड़ सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हवाले कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों बुलडोजर चला कर आरोपियों का घर गिराने के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 15...