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मानहानि मामले में केजरीवाल को झटका

नई दिल्ली। गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि करने के मामले में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को कहा संजय सिंह के खिलाफ भी इसी केस से जुड़ी याचिका लगाई गई थी, जो आठ अप्रैल को खारिज कर दी गई थी। अदालत ने कहा- हमें इस याचिका को लेकर भी एक जैसा नजरिया रखना होगा।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थीं। तभी गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अहमदाबाद की निचली अदालत ने केजरीवाल को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। समन के खिलाफ केजरीवाल गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया।

केजरीवाल और संजय सिंह ने कहा था कि डिग्री फर्जी है इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दिखा रही है। इस पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस दर्ज कराते हुए कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की है। दोनों नेताओं ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। उनको पता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।

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