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संभल की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी

judiciary supreme court

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया। शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की अदालत से कहा कि आठ जनवरी तक केस में कोई कदम नहीं उठाया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि शांति जरूरी है। गौरतलब है कि गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई थी। Sambhal survey report

इस याचिका पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई हुई। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन, महाराष्ट्र के सचिव मोहम्मद यूसुफ ने दाखिल की है।

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उनका कहना है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान विरोध में आई भीड़ पर एक पुलिस वर्दीधारी ने कहा कि सब लोग गोली चलाओ। इसके बाद अंधाधुंध गोली चलाते पुलिस को देखा गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है।

इस बीच शुक्रवार को जामा मस्जिद में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क नमाज पढ़ने पहुंचे। गौरतलब है कि पुलिस ने जियाउर रहमान बर्क को हिंसा भड़काने का आरोपी बनाया है। शुक्रवार, 29 नवंबर को करीब एक हजार लोग नमाज पढ़ने पहुंचे।

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