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टाइटलर के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा

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नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। टाइटलर के खिलाफ 1984 सिख दंगा मामले में हत्या का केस चलेगा। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार, 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। टाइटलर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।

सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया था। एक गवाह ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइटलर क नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक एंबेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया था। सीबीआई ने भी अपने आरोपपत्र में कहा है कि टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था। इसके बाद गुरुद्वारे में आग लगा दी गई। इस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह मारे गए थे।

हालांकि इससे पहले सिख विरोधी दंगे में सीबीआई टाइटलर को तीन बार क्लीन चिट दे चुकी थी। पहली क्लीन चिट 2007 में मिली थी। लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए। इसके बाद 2013 में सीबीआई ने फिर सबूतों के अभाव का हवाला देकर टाइटलर को क्लीन चिट दी। याचिकाकर्ता फिर कोर्ट पहुंचे और अदालत ने दिसंबर 2015 में सीबीआई को मामले की और जांच करने का निर्देश देते हुए कहा था कि वह हर दो महीने में जांच की निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक पहलू की जांच की जाए।

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