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एमसीडी महापौर चुनाव पर एलजी कार्यालय को नोटिस जारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) के कार्यालय, एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा (Satya Sharma) और अन्य से आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय (Shelli Oberoi) द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा। ओबेरॉय की याचिका में नगर निकाय के लिए महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक उनसे जवाब मांग रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि सदन का सत्र तीन बार बुलाया गया लेकिन महापौर का चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमें कई आपत्तियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है। पीठ ने सिंघवी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी। (भाषा)

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