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पटना हाई कोर्ट के जजों का जीपीएफ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई हुए हैरान!

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के न्यायाधीशों की उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है जिसमें दावा किया गया है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund) (जीपीएफ) खातों को बंद कर दिया गया है। यह मामला प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के सामने आया।

पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सात न्यायाधीशों के जीपीएफ खाते बंद कर दिए गए हैं और मामले में जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, क्या? न्यायाधीशों का जीपीएफ खाता बंद हो गया? याचिकाकर्ता कौन है? मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करें। (भाषा)

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