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एनआईए ने भाजपा नेता प्रवीण नेतारू हत्याकांड में पूरक आरोपपत्र दायर किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की 2022 में हुई हत्या के मामले में दो और आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है।

चार्जशीट में नामजद दो आरोपियों में से एक, जिसकी पहचान थुफैल एम.एच. के रूप में हुई है, जो फरार था, उसे ट्रैक किया गया और बेंगलुरु में एनआईए की एक टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों (थुफैल) और मोहम्मद जाबिर पर आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही मामले में कुल 21 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे गांव में 26 जुलाई, 2022 को हुई हत्या ने राज्य में सदमे की लहरें भेज दी थीं। जांच एजेंसी के अनुसार, नेतारू की सार्वजनिक रूप से हत्या अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) (PFI) के सदस्यों द्वारा ‘समाज में आतंक फैलाने और लोगों में डर पैदा करने के इरादे से’ की गई थी।

एनआईए ने इस साल 20 जनवरी को शुरुआती चार्जशीट दायर की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने तब कहा था कि पीएफआई ने अपने कथित दुश्मनों और लक्ष्यों को मारने के लिए गुप्त ‘हिट स्क्वॉड’, ‘सर्विस टीम’ या ‘किलर स्क्वॉड’ का गठन किया था।

एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि कोडागु का निवासी थुफैल जिले में पीएफआई सेवा टीमों का प्रभारी था और एक ‘पीएफआई मास्टर ट्रेनर’ भी था, जो पड़ोसी दक्षिण कन्नड़ में फ्रीडम कम्युनिटी हॉल में प्रतिबंधित संगठन के कैडरों को हथियार प्रशिक्षण सहित नियमित रूप से उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। एनआईए की जांच के अनुसार, उसने कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिलों और तमिलनाडु के इरोड जिले में हत्या के मामले में तीन हमलावरों को शरण दी थी।

इस बीच, जाबिर पीएफआई पुत्तूर जिला अध्यक्ष था और उसने साजिश की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जहां नेतारू की हत्या करने का निर्णय लिया गया था।

मामले की आगे की जांच, जिसे शुरू में 27 जुलाई, 2022 को प्राथमिकी संख्या 63/2022 के रूप में दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और 4 अगस्त, 2022 को एनआईए द्वारा फिर से दर्ज किया गया था, जारी है। (आईएएनएस)

 

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