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हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस की अंतिम रिपोर्ट तैयार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में एक धार्मिक सभा में दिए गए कथित घृणास्पद भाषण (hate speech) पर उसकी अंतिम रिपोर्ट (Final report) लगभग तैयार है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ उठाए गए एहतियाती कदमों के बारे में उसे सूचित करें।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. परदीवाला ने पुलिस को उठाए गए निवारक कदमों के बारे में सूचित करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है। उन्होंने कहा, इसे पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है और हम कम से कम समय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

याचिकाकर्ता तुषार गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शादन फरासत ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस को कुछ अतिरिक्त पहलुओं को स्पष्ट करना चाहिए और पुलिस हलफनामे के अनुसार उल्लेख किया कि पुलिस ने सुदर्शन न्यूज के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और संपादक सुरेश चव्हाणके की आवाज का नमूना एकत्र करने के लिए मार्च में तारीख तय की है। फरासत ने कहा कि इसे तेजी से किया जाना चाहिए और दूसरी बात, इन लोगों के संबंध में निवारक कदम क्या हैं? इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं?

पीठ ने दिल्ली पुलिस के वकील से याचिकाकर्ता के वकील की दलील को देखने को कहा। दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने एक हलफनामे में कहा कि दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी, जो प्रतिभागियों में से एक थे, से पूछताछ की गई है, और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके से 1 नवंबर, 2022 को पूछताछ की गई।

हलफनामे में कहा गया है कि कथित अभद्र भाषा वाले वीडियो की जांच की गई है और प्रतिलेख तैयार किया गया है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, दिल्ली ने सुरेश चव्हाणके की आवाज के नमूने की रिकॉडिर्ंग के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है। इसके बाद उनकी आवाज की रिकॉडिर्ंग के नमूने की यूट्यूब से डाउनलोड किए गए वीडियो/ऑडियो से तुलना की जाएगी। हलफनामे में कहा गया है, मामले की जांच निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के की जा रही है।

पुलिस ने यह हलफनामा शीर्ष अदालत द्वारा पारित 13 जनवरी के आदेश के अनुपालन में दायर किया, जिसमें जांच अधिकारी को 19 दिसंबर, 2021 को हुई घटना के बाद से जांच को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों को दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने भी जांच अधिकारी को निर्देश दिया है।

पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने ऑडिटोरियम बुक करने वाले हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली के प्रमुख राजीव कुमार, कार्यक्रम आयोजित करने वाले महासचिव सचिन वशिष्ठ और बैठक में शामिल होने वाले आशुतोष शर्मा से पूछताछ की और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया। कुछ अन्य प्रतिभागियों, जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, की पहचान की गई है और उनकी जांच की जानी बाकी है।

हलफनामे में कहा गया है, एक मसौदा ‘अंतिम रिपोर्ट’ तैयार की गई है और इसे जांच के लिए अभियोजन शाखा को भेजा गया है। हालांकि, सरकारी वकील द्वारा कुछ बिंदु उठाए गए हैं और उन बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

13 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने पांच महीने के अंतराल के बाद दिसंबर 2021 में गोविंदपुरी में धर्म संसद में किए गए कथित घृणास्पद भाषणों पर प्राथमिकी दर्ज करने और आज तक गिरफ्तारी या चार्जशीट दाखिल नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी।  (आईएएनएस)

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