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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कारण टला मेयर का चुनाव

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की वजह से चुनाव टला है। दिल्ली सरकार के सुझाव पर उप राज्यपाल ने 16 फरवरी को चुनाव के लिए तारीख तय की थी। लेकिन 17 फरवरी को इससे जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इसलिए चुनाव टाल दिया गया है। इस तरह दिल्ली मेयर चुनाव चौथी बार टला है।

आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग का अधिकार देने के फैसले को चुनौती दी है। अदालत ने सोमवार को कहा कि वह इस पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगी। इस कारण दिल्ली मेयर चुनाव टल गए हैं। पहले चुनाव 16 फरवरी को होने वाले थे। आप की मेयर प्रत्याशी ने कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद एलजी के कार्यालय की ओर से बताया गया कि 16 फरवरी के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। सदन में उप राज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 सदस्यों को वोट देने की अनुमति के फैसले का आप ने कड़ा विरोध किया।

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