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फर्जी मुठभेड़ मामले में कैप्टेन को उम्रकैद!

नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ से जुड़े एक मामले में सेना की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सेना की अदालत ने सोमवार को कश्मीर के अमशीपोरा में हुए एक फर्जी मुठभेड़ मामले में एक कैप्टन को उम्रकैद की सजा देने की सिफारिश की है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में फैसला करेंगे। यह मुठभेड़ जुलाई 2020 में दक्षिण कश्मीर के अमशीपोरा में हुई थी, जिसमें तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि सेना की अदालत ने साल भर से भी कम समय में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई पूरी की है। मामले की सुनवाई के दौरान यह पता चला कि सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, अफ्सपा का उल्लंघन किया था। इसके बाद कैप्टन भूपेंद्र सिंह का कोर्ट मार्शल किया गया। यह घटना 18 जुलाई 2020 का है, दक्षिण कश्मीर के शोपियां के अमशीपोरा में सेना के जवानों ने मुठभेड़ में तीन लोगों को मार दिया।

सेना के जवानों का दावा था कि मारे गए तीनों शख्स आतंकवादी थे। मारे गए लोगों की पहचान इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार के रूप में हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताकर विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद सेना ने एक कोर्ट ऑफ इनक्वायरी गठित की, जिसने शुरूआती जांच में पाया कि सेना ने अफ्सपा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया है।

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