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अफजाल अंसारी की सदस्यता समाप्त

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद अब एक और सांसद को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया है। लोकसभा सचिवालय ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी है। गैंगेस्टर एक्ट में एमपी, एमएलए कोर्ट की ओर से चार साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी।

लोकसभा सचिवालय ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से चुनाव जीते अफजाल अंसारी की सदस्यता को 29 अप्रैल से रद्द किया है। सदस्यता रद्द करने को लेकर लोकसभा सचिवालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके अगले दिन 24 मार्च को उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। उससे पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता भी समाप्त हुई थी लेकिन हाई कोर्ट से सजा पर रोक लगने के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई है।

अफजाल के साथ साथ उसके भाई और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी, एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अफजाल अंसारी विशेष अदालत ने चार साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि 22 नवंबर 2005 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी में नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या के मामले को अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में मुदकमा दर्ज किया था।

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