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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपति को दी जमानत

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी। दोनों को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस (Videocon Loan Fraud Case) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था। वे पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे (Revati Mohite-Dere) और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण (Prithviraj K. Chavan) की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोचर दंपति की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। 

उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी (IPC) की धारा 41ए का उल्लंघन करती है। अदालत ने कोचर दंपति को 1,00,000 रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत (CBI Court) ने गिरफ्तारी के बाद कोचर को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और बाद में 29 दिसंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके तुरंत बाद, कोचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। (आईएएनएस)

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