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पवन खेड़ा के तीनों केस लखनऊ ट्रांसफर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित विवादित बयान देने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है और साथ ही उनके ऊपर अलग अलग थानों में दर्ज तीन मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अदालत ने पवन खेड़ा को 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है। इस दौरान पवन खेड़ा नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे।

गौरतलब है कि पवन खेड़ा पर उत्तर प्रदेश में दो और असम में एक मामला दर्ज है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन 23 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। अदालत ने तब उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। उसके बाद खेड़ा कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में हिस्सा लेने गए थे।

दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री को नरेंद्र गौतमदास मोदी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कन्फ्यूजन था। इस बयान के बाद 23 फरवरी को पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने उनको फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने उनको राहत दी थी।

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