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माधवी पुरी पर मुकदमा करने पर रोक

share market fraud case

share market fraud case : शेयर बाजार की नियामक एजेंसी भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच सहित सेबी और बीएसई के छह अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी।

सोमवार को हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी लेकिन मंगलवार को सुनवाई के बाद इस पर स्थायी रोक लगा दी। माधवी पुरी बुच ने मुकदमा दायर करने के विशेष अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस एसजी डिगे ने सुनवाई की।

हाई कोर्ट ने कहा, ‘शिकायतकर्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जज ने डिटेल्स में जाए बिना और आवेदकों को उनकी भूमिका बताए बिना आदेश पारित कर दिया है। (share market fraud case )

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इस आदेश पर रोक लगा दी (share market fraud case )

इसलिए आदेश पर रोक लगा दी गई है’। गौरतलब है कि मुंबई के भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने ने शनिवार, एक मार्च को शेयर बाजार में धोखाधड़ी से जुड़े मामले में एफआईआर का आदेश दिया था।

यह आदेश स्पेशल जज एसई बांगर ने ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया था। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। (share market fraud case )

श्रीवास्तव ने दावा किया कि उन्होंने और उनके परिवार ने 13 दिसंबर 1994 को कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड के शेयरों में निवेश किया था, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सेबी और बीएसई ने कंपनी के अपराधों की अनदेखी की।

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