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डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

बेंगलुरू। कर्नाटक के उप मुख्‍यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी रखने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही इस मामले में दायर एक दूसरी याचिका, जो भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दायर की थी उसे भी अदालत ने खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच को जारी नहीं रख सकती है, क्योंकि राज्य ने पहले ही सीबीआई से अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने की अनुमति वापस ले ली थी। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी गई है, लेकिन फिलहाल वह उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकती है। अब यह मामला लोकायुक्त को दिया गया है।

गौरतलब है कि शिवकुमार अवैध संपत्ति मामले की जांच में सहयोग करने के लिए पिछले सप्ताह लोकायुक्त पैनल के सामने पेश हुए थे। इस मामले में उन्‍हें समन किया गया था। असल में इस मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के एक पुराने आदेश को वापस ले लिया था, जिसे अदालत में सीबीआई और भाजपा विधायक ने चुनौती दी थी। पिछले साल नवंबर में कांग्रेस सरकार ने सीबीआई की जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली थी। इसी आधार पर अदालत ने सीबीआई को जांच करने से रोक दिया है।

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