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अजित पवार की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चल रहे चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को कड़ी फटकार लगाई है। अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद और प्रचार में शरद पवार की फोटो इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 13 नवंबर को सुनवाई की। अदालत ने अजित पवार की पार्टी से कहा- आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केस पर सुनवाई की। शरद पवार की पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्ट व पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि एनसीपी अजित पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर प्रकाशित की हैं। सिंघवी ने कहा कि अजित पवार गुट के प्रत्याशी अमोल मितकारी ने वीडियो प्रसारित किए हैं, जिनमें शरद पवार दिखाई दे रहे हैं।

सिंघवी ने दलील देते हुए कहा अजित पवार की पार्टी शरद पवार की छवि और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ रही है। अजित पवार गुट ऐसा पेश कर रहा है, जैसे शरद पवार और अजित के बीच अभी भी जुड़ाव है इसलिए अजित पवार को वोट कीजिए। यह वोट अविभाजित पवार फैमिली के लिए होगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की 36 सीटों पर अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच सीधा मुकाबला है।

दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने अजित पवार से कहा- ये पुराना वीडियो हो या ना हो, लेकिन मिस्टर अजित पवार आप दोनों के बीच विचारधारा का अंतर है। आप सीधा शरद पवार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अजित और शरद पवार की पार्टी को नसीहत दी थी कि वे कोर्ट में अपना समय बरबाद न करें, बल्कि चुनाव में जाकर वोटरों को लुभाएं। कोर्ट ने अजित गुट से कहा था कि अखबारों में 36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर छपवाएं कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में है।

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