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केजरीवाल के पीए की जमानत खारिज

Delhi Police Took Bibhav Kumar To Mumbai

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिभव ने 25 मई को जमानत की याचिका दायर की थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में मौजूद रहीं। उनके वकील ने कहा कि बिभव को जमानत मिली तो उनके परिवार को खतरा है।

बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। उन्होंने यह भी कहा कि स्वाति को चोट लगी बताई जा रही है ऐसी चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं। बिभव के वकील ने कहा- स्वाति ने यह एफआईआर पूरी प्लानिंग करके तीन दिन बाद दर्ज कराई है।

जमानत के विरोध में दलील दी गई कि बिभव कोई आम आदमी नहीं है, वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो स्वाति और उनके परिवार को खतरा होगा। बिभव के वकील ने कहा- केवल जमानत मांगी है, बरी करने की अपील नहीं की है। उन्होंने कहा कि सीएम हाउस से सीसीटीवी फुटेज पहले ही बरामद कर लिया गया है, इसलिए उसमें टेम्परिंग या छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस जांच के लिए बिभव पहले दिन से मौजूद रहे हैं। हम केवल जमानत की मांग कर रहे हैं, बरी करने के लिए हमारी अपील नहीं है।

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